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हैदराबाद एसआई निलंबित: देश में आय दिन कई सड़क दुर्घटनाएं होती दिखती हैं. इनमें कई लोगों की जान चली जाती है तो वहीं कई घायल होते हैं. इन घटनाओं ने सड़क सुरक्षा और इससे संबंधित जागरूकता पर सवाल खड़े किए हैं. सड़क पर कोई घटना ना हो इसके लिए दूसरों के साथ-साथ आपको भी जागरूक और सतर्क होना होता है और इससे संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है. अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो, यह आपके साथ-साथ दूसरों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है.
इस बीच सड़क संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का एक मामला सामने आया है. यहां सड़क संबंधित नियमों की धज्जियां कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी (SI) उड़ाते हुए दिखा है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.
नाबालिग पोती से एसआई करा रहा था कार ड्राइव
दरअसल, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में दिखा कि एक नाबालिग बच्ची सड़क पर कार चला रही है. उसकी उम्र केवल 6 वर्ष है. बच्ची के साथ एक व्यक्ति आगे की ड्राइवर वाली सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है. छोटी लड़की कार चला रही है और आसपास अन्य गाड़ियां सड़कों पर चलती हुई दिख रही हैं. देश में नियम है कि कार को चलाने के लिए आपकी उम्र (न्यूनतम) 18 वर्ष होनी चाहिए.
वीडियो की जब और जानकारी सामने आई तो मालूम हुआ कि इस कार में हैदराबाद पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर बैठा हुआ था, जो अपनी पोती से कार को ड्राइव करा रहा था. वायरल वीडियो में सब-इंस्पेक्टर (SI) कार की आगे वाली यात्री सीट पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि नाबालिग लड़की (एसआई की पोती) गाड़ी चला रही है. जब लोकल लोगों ने ऑफिसर से सेफ्टी रिस्क और RTA नियमों के बारे में पूछा, तो नाबालिग लड़की को अपने काम का बचाव करते हुए भीड़ से कहते हुए सुना गया, “मेरे दादाजी एक SI हैं.”
एसआई पुजारी तिरुपति सस्पेंड- पुलिस आयुक्त
वहीं, इस घटना को गंभीर संज्ञान में लेते हुए, एसआई को निलंबित कर दिया गया है. तेलंगाना के डीजीपी सीवी आनंद ने X पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने पुलिस आयुक्त को संबंधित पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और इस अनुचित व्यवहार की विभागीय जांच शुरू करने के लिए कहा है. हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने पुजारी तिरुपति (Pujari Thirupathi) को तत्काल निलंबित करने के आदेश जारी किए.
सोमवार रात को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एसआई को सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और नाबालिगों को गाड़ी चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. X पर एक अलग पोस्ट में, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पुजारी तिरुपति के खिलाफ नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 180 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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समाचार स्रोत: पीटीआई
