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अब ‘गोल्डन ऑवर’ में मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज

by Live India
अब 'गोल्डन ऑवर' में मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज

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PM RAHAT: भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘पीएम राहत’ (PM RAHAT) योजना शुरू की है. भारत में हर साल होने वाली भारी सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

14 फ़रवरी 2026

PM RAHAT: भारत सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए ‘पीएम राहत’ (PM RAHAT) योजना शुरू की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) द्वारा घोषित इस पहल का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के बाद पीड़ितों को ‘गोल्डन ऑवर’ में तत्काल और सुनिश्चित उपचार उपलब्ध कराना है. भारत में हर साल होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की भारी संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. मंत्रालय के अनुसार, कई मौत का मुख्य कारण समय पर चिकित्सा सहायता न मिलना है. इस योजना के तहत घायलों को बिना किसी देरी के मुफ्त और बेहतर इलाज मिल सकेगा. मंत्रालय ने कहा कि अध्ययनों से पता चलता है कि यदि पीड़ितों को पहले घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली लगभग 50 प्रतिशत मौत को टाला जा सकता है.

‘सेवा तीर्थ’ से पहली योजना का शुभारंभ

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ‘सेवा तीर्थ’ में स्थानांतरित होने के बाद अपने पहले ही निर्णय में प्रधानमंत्री ने पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार) योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी है, जो सेवा पर आधारित शासन दृष्टिकोण को दर्शाता है. कमजोर नागरिकों के लिए सेवा, करुणा और सुरक्षा का यह निर्णय सड़क दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में किसी की जान न जाने देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सेवा तीर्थ से पीएम राहत को मंजूरी देकर प्रधानमंत्री ने जीवन रक्षक हस्तक्षेप, अस्पतालों के लिए वित्तीय निश्चितता और दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक संरचित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्राथमिकता दी है. आपातकालीन सहायता प्रणाली 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना पीड़ित गोल्डन आवर के भीतर अस्पतालों तक पहुंचें.

112 डायल पर मिलेगी सुविधा

सड़क दुर्घटना के शिकार लोग, राहवीर या दुर्घटनास्थल पर मौजूद कोई भी व्यक्ति निकटतम नामित अस्पताल की जानकारी प्राप्त करने और एम्बुलेंस सहायता का अनुरोध करने के लिए 112 डायल कर सकता है. इससे आपातकालीन दल, पुलिस अधिकारियों और अस्पतालों के बीच त्वरित समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी. योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को, चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो, दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का नकद उपचार मिलेगा. उपचार गैर-जानलेवा मामलों में 24 घंटे तक और जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक प्रदान किया जाएगा. पीएम राहत योजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक दुर्घटना रिपोर्ट प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लेनदेन प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करने वाले एक मजबूत और प्रौद्योगिकी-आधारित ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है. यह एकीकरण दुर्घटना रिपोर्टिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती, पुलिस प्रमाणीकरण, उपचार, प्रशासन, दावा प्रसंस्करण और अंतिम भुगतान तक निर्बाध डिजिटल संपर्क को सक्षम बनाएगा.

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