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28 को जारी होगी बंगाल की वोटर लिस्ट

by Live India
सस्पेंस खत्म! सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग जारी करेगा पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची

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West Bengal Voter List: चुनाव आयोग 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट पारदर्शी होगी.

26 फ़रवरी 2026

पश्चिम बंगाल मतदाता सूची: चुनाव आयोग (ईसी) 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट पारदर्शी होगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होगा. चुनाव आयोग 28 फ़रवरी को पश्चिम बंगाल के लिये फाइनल ड्राफ़्ट लिस्ट जारी करेगी. यह ड्राफ़्ट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद जारी हो रहा है. SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी ज़िरह के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी तक राज्य में मतदाताओं की ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित करने की अनुमति दी थी. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को बाद में सप्लीमेंट्री मतदाता सूचियां जारी करने की भी छूट दी है. SIR प्रकिया पर ममता सरकार की आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन में सहायता के लिए सेवारत और पूर्व जिला न्यायाधीशों की तैनाती का निर्देश दिया था ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके. ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि फाइनल ड्राफ़्ट लिस्ट पारदर्शी होगी और सभी पक्षों को स्वीकार होगी.

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में हुआ काम

इधर पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR के फेज 2 के तहत वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है. बंगाल में प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच खींचतान चल रही है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की नियमित सुनवाई कर रही है ताकि SiR की प्रकिया को समय पर और त्रुटिहीन पूरा किया जा सके. गौरतलब है कि कोर्ट ने 24 फरवरी 2026 के अपने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जो दस्तावेज अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं और 15 फरवरी से पहले मिले थे, उन्हें संबंधित ईआरओ और एईआरओ गुरुवार शाम 5 बजे तक न्यायिक अधिकारियों के सामने पेश करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि जन्मतिथि और पिता का नाम साबित करने के लिए मार्कशीट के साथ एडमिट कार्ड दिया जा सकता है. लेकिन एडमिट कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा.

वोटर वेरिफिकेशन में लगे थे सिविल जज

24 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा-झारखंड के सिविल जज को पश्चिम बंगाल में वेरिफिकेशन के काम में लगाया था. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नवीनतम आदेश को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अपनी जीत करार दे रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में सामने आए 80 लाख क्लेम निपटाने के लिए 2 राज्यों से सिविल जजों को तैनात करने की परमिशन दे दी थी. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग के बीच विश्वास की कमी को पाटने के लिए किया था. हालॉकि कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह बात सभी राज्यों के लिए है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने बंगाल में SIR से जुड़े नोटिस जला दिए और अब तक इस मामले में कोई FIR नहीं हुई. इस पर कोर्ट ने बंगाल के DGP से जवाब मांगा और बाद में चुनाव आयोग ने SiR की प्रकिया से जुड़े 7 अधिकारियो को बर्खास्त भी कर दिय्या था. भाजपा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अपनी जीत बता रही है.

मतदाता सूची में नाम खोजना होगा आसान

काफी उतार-चढ़ाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस के बाद अब चुनाव आयोग 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल के लिए फाइनल ड्राफ्ट जारी कर रही है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है फाइनल ड्राफ़्ट लिस्ट परदर्शी होगी. ऐसे में जब चुनाव आयोग 28 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची पब्लिश करेगा तो मतदाता यह चेक कर पाएंगे कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं. आयोग ने इसके लिए राज्य में जिला अधिकारियों के दफ्तरों और वेबसाइट पर इसको जांचने के लिये पूरी व्यवस्था की है. अगर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने का तरीका नहीं पता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको बता रहे हैं फाइनल वोटर लिस्ट 2026 में कैसे आप आसानी से अपना नाम ढूंढ सकते हैं.

voters.eci.gov.in पर अपना नाम ऐसे करें चेक

सबसे पहले ECI की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं. अब ‘Services’ सेक्शन के तहत ‘Download Electoral Roll’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा. इसके बाद पोर्टल पर नीचे दी गई डिटेल्स चुनें:

  • राज्य- पश्चिम बंगाल
  • संशोधन वर्ष (Year of Revision)- 2026
  • रोल टाइप- SIR फाइनल रोल 2026
  • जिला- संबंधित जिले के अनुसार
  • विधानसभा क्षेत्र- संबंधित क्षेत्र के अनुसार
  • भाषा- अपनी पसंद के अनुसार

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