Home News Salman Khan को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘काला हिरण’ फिल्म का टीजर हटाने का दिया आदेश

Salman Khan को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘काला हिरण’ फिल्म का टीजर हटाने का दिया आदेश

by Live India
Salman Khan को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘काला हिरण’ फिल्म का टीजर हटाने का दिया आदेश

सलमान ख़ान: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ के टीजर और उससे जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश जारी किया है. दरअसल, सलमान खान ने आरोप लगाया था कि फिल्म के जरिए उनकी छवि और व्यक्तित्व का बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है. दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर एक सार्वजनिक हस्ती के नाम, पहचान, हाव-भाव और खास पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने ये भी माना कि सोशल मीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री तेजी से फैलती है. इससे किसी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.

क्या है पूरा मामला?

ये पूरा विवाद फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ के टीजर को लेकर शुरू हुआ. सलमान खान का कहना है कि फिल्म के टीजर और पोस्टर में दिखाए गए किरदार, स्टाइल और कुछ चीजें सीधे तौर पर उनकी तरफ इशारा करती हैं. याचिका में ये भी कहा गया कि पोस्टर में मुख्य किरदार के हाथ में बंदूक दिखाई गई है. इसके अलावा उसके हाथ में वही खास ब्रेसलेट भी नजर आता है, जो सलमान खान की पहचान माना जाता है. इसके अलावा कान की बालियां और बाकी हाव-भाव भी सलमान से काफी मिलते-जुलते बताए गए. सलमान का आरोप है कि फिल्म निर्माता उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर फिल्म को चर्चा में लाना चाहते हैं.

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि फिल्म के टीजर से ऐसा लगता है कि निर्माता बिना अनुमति सलमान खान की छवि और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसकी पहचान और व्यक्तित्व का व्यावसायिक इस्तेमाल कैसे किया जाए. बिना इजाजत किसी की छवि का इस्तेमाल करना उसके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो सकता है. इसी आधार पर कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को टीजर और उससे जुड़े सभी पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया.

Gen Z पर Kangana Ranaut की टिप्पणी से मचा बवाल, सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक छिड़ी बहस

कंपनियों को भी निर्देश

कोर्ट ने साफ किया कि अगर फिल्म निर्माता तय समय में कंटेंट नहीं हटाते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Meta और Google को इससे जुड़े लिंक हटाने होंगे. साथ ही कोर्ट ने फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टीवी और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रचारित करने पर भी रोक लगा दी है. ये आदेश फिलहाल मामले के अंतिम फैसले तक लागू रहेगा.

सलमान खान ने क्या कहा?

सलमान खान की तरफ से पेश वकीलों ने दलील दी कि फिल्म का टीजर एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी दिखाता है, जिस पर काले हिरण के शिकार का आरोप है. इतना ही नहीं, प्रचार में दबंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, जो सीधे तौर पर सलमान खान से जुड़ा माना जाता है. याचिका में ये भी आरोप लगाया गया कि फिल्म के प्रचार के दौरान अभिनेता का नाम बार-बार इस्तेमाल किया गया. साथ ही उन्हें अंडरवर्ल्ड और अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जोड़ने की कोशिश की गई. इससे सलमान खान की छवि को नुकसान पहुंच सकता है.

फिल्म निर्माताओं का पक्ष

फिल्म निर्माता अमित जानी ने कोर्ट में कहा कि ये फिल्म सलमान खान की बायोपिक नहीं है. उनका तर्क है कि कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक मामले, न्यायिक प्रक्रिया या ऐतिहासिक घटनाओं पर अपना एकाधिकार नहीं जता सकता. निर्माताओं ने ये भी कहा कि फिल्म अभी तक सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणन के लिए नहीं भेजी गई है. इसमें सलमान खान की पहचान का कोई गैरकानूनी व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया गया.

सलमान का जवाब

सलमान खान ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि वो किसी सार्वजनिक घटना या न्यायिक प्रक्रिया पर अपना अधिकार नहीं जता रहे हैं. उनकी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है कि उनकी पहचान से जुड़ी खास चीजों, जैसे उनका मशहूर ब्रेसलेट, स्टाइल और व्यक्तित्व का इस्तेमाल दर्शकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है. उनका कहना है कि इससे लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है. साथ ही उनकी सालों में बनाई गई प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है.

पहले भी मिल चुकी है राहत

वैसे, ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया हो. इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और पहचान के इस्तेमाल को लेकर याचिका दायर की थी. दिसंबर 2025 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया था. फिलहाल ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ का टीजर हटाने के आदेश के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

समाचार स्रोत: पीटीआई

Adarsh Baal Vidyalaya खत्म हो गई? अब OTT पर देखें ये 5 दिल छू लेने वाली इंडियन Web Series

Related Articles